यातायात संबंधी नियम

 
  • छात्र को ट्रांसपोर्ट की 11 माह की फीस जमा करना आवश्यक है।
  • 2 माह में प्रथम माह की 15 तारीख तक ट्रांसपोर्ट फीस जमा करना आवश्यक है।
  • किसी छात्र का कार्ड खो जाने की स्थिति में ₹50 फीस जमा करने के बाद ही पुनः कार्ड बनेगा।
  • छात्र को स्कूल द्वारा निर्धारित की गई बस में तथा निर्धारित शिफ्ट में ही आना होगा।
  • स्टाफ बदलने की स्थिति में प्रार्थना पत्र देकर स्कूल को सूचित करना होगा।
  • ट्रांसपोर्ट सुविधा छोड़ने पर एक महीने पहले स्कूल को सूचित करना होगा। सूचित न करने पर भविष्य में ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं दी जाएगी।
  • कुछ महीने ट्रांसपोर्ट सुविधा लेने के बाद अगर किसी कारणवश छात्र कुछ महीनों सुविधा ना लेकर पुनः सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो छोड़े गए महीनों का भी भुगतान करना पड़ेगा।
  • छात्र/ छात्रा को बस के नियमित स्टॉप पर छोड़ने व लेने की जिम्मेदारी अभिभावक की है। यदि छात्र/ छात्रा के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो स्कूल प्रशासन एवं स्कूल ट्रांसपोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • ट्रांसपोर्ट कार्ड के बिना ट्रांसपोर्ट फीस जमा नहीं होगी।
  • उपर्युक्त सभी निर्देशों को पढ़कर अभिभावक हस्ताक्षर करें।